स्वतंत्रता दिवस पर हरिद्वार में आबकारी प्रतिष्ठानों के लिए बंदी दिवस लागू।
रिपोर्टर (अमन खान)
हरिद्वार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को हरिद्वार जनपद में सभी मदिरा दुकानों और संबंधित आबकारी अनुज्ञापनों को बंद रखा जाएगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को बंदी दिवस के दौरान आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद में संचालित विदेशी एवं देशी मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही उन लाइसेंसी प्रतिष्ठानों पर भी बिक्री, परिवहन एवं उपभोग से संबंधित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, जो आबकारी विभाग के अंतर्गत आते हैं। यह निर्णय आबकारी अनुज्ञापनों के लिए निर्धारित सामान्य शर्तों के नियम 13(बी) 2 में किए गए प्रावधानों के तहत लिया गया है। आदेश का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद में निर्धारित बंदी दिवस के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
15 अगस्त को लागू रहेगा बंदी दिवस
जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 15 अगस्त 2026 को हरिद्वार जनपद में विदेशी और देशी मदिरा की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर तथा संबंधित लाइसेंसी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अलावा आबकारी विभाग के अंतर्गत आने वाले गोदाम, बार और अन्य संबंधित अनुज्ञापन भी बंदी दिवस के दायरे में रहेंगे। आदेश में विभिन्न प्रकार के आबकारी अनुज्ञापनों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित बंदी दिवस के दौरान मदिरा की बिक्री, परिवहन और उपभोग से संबंधित गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन आदेश का प्रभावी ढंग से पालन हो और किसी भी लाइसेंसी प्रतिष्ठान द्वारा नियमों का उल्लंघन न किया जाए।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित उपजिलाधिकारियों और जिला आबकारी अधिकारी को आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही आबकारी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और बंदी दिवस के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्रों में स्थित सभी आबकारी अनुज्ञापनों की जानकारी रखें और 15 अगस्त को निर्धारित नियमों के अनुसार प्रतिष्ठानों के बंद रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को लागू होने वाली बंदी के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित या व्यवस्थित राजस्व में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट देय नहीं होगी। इसका अर्थ है कि निर्धारित बंदी दिवस के कारण संबंधित लाइसेंसधारियों को राजस्व संबंधी किसी अतिरिक्त क्षतिपूर्ति या छूट का प्रावधान नहीं होगा। यह व्यवस्था आबकारी अनुज्ञापनों की सामान्य शर्तों के अनुरूप लागू की गई है।
प्रशासन के आदेश के अनुसार बंदी दिवस के दायरे में देशी और विदेशी मदिरा की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर, संबंधित गोदाम, बार और विभिन्न प्रकार के आबकारी अनुज्ञापन शामिल हैं। इसके अलावा स्पिरिट की थोक एवं फुटकर बिक्री से संबंधित अनुज्ञापन तथा अन्य ऐसे लाइसेंस भी आदेश के अंतर्गत आएंगे, जिनमें स्पिरिट अथवा मादक पदार्थ के उपयोग से संबंधित गतिविधियां होती हैं। आदेश में आसवनी, बॉटलिंग प्लांट, ब्रेवरी तथा अन्य संबंधित आबकारी प्रतिष्ठानों के लिए भी निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन अलर्ट
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय आयोजन के चलते जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग को भी निर्धारित बंदी दिवस का प्रभावी अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश की जानकारी संबंधित लाइसेंसधारियों तक पहुंचाएं और निर्धारित दिन नियमों के अनुसार प्रतिष्ठान बंद रखना सुनिश्चित करें।
हरिद्वार जनपद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लागू होने वाला यह आदेश 15 अगस्त 2026 को प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जिला आबकारी विभाग और संबंधित अधिकारी आदेश के अनुपालन की निगरानी करेंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बंदी दिवस के दौरान आबकारी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए संबंधित लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को निर्धारित आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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