उत्तर प्रदेश में 6 जुलाई 2026 से शुरू होने वाला मुफ्त राशन वितरण
लखनऊ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जुलाई माह के निशुल्क राशन वितरण की प्रक्रिया 6 जुलाई 2026 से शुरू होगी। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पात्र लाभार्थियों को 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक सरकारी उचित दर की दुकानों के माध्यम से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण वल्लभ ने बताया कि खाद्य आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निर्धारित तिथियों के दौरान खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक राशन कार्डधारक को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न निशुल्क मिलेगा। इसमें 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अंत्योदय कार्डधारकों को अप्रैल, मई और जून माह की कुल 3 किलोग्राम चीनी भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह चीनी पूरी तरह मुफ्त नहीं होगी, बल्कि निर्धारित दर 54 रुपये का भुगतान कर प्राप्त की जा सकेगी।
पात्र गृहस्थी (PHH) राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न निशुल्क मिलेगा। इसमें 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम चावल शामिल रहेगा। सरकार का उद्देश्य पात्र परिवारों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
राशन वितरण प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक किया जाएगा। वितरण प्रक्रिया पूरी तरह ई-पॉस मशीन के माध्यम से संपन्न होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और पात्र लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के राशन मिल सके।
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया चीनी वितरण पर पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यानी अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी केवल अपनी निर्धारित उचित दर की दुकान से ही प्राप्त करनी होगी। हालांकि, खाद्यान्न वितरण पूर्व की तरह नियमानुसार किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण वल्लभ ने सभी पात्र राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे 6 जुलाई से 20 जुलाई के बीच अपनी उचित दर की दुकान पर जाकर समय रहते राशन और चीनी प्राप्त कर लें, ताकि वितरण अवधि समाप्त होने के बाद किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी को सलाह दी है कि राशन प्राप्त करते समय ई-पॉस मशीन पर सत्यापन अवश्य कराएं तथा वितरण में किसी प्रकार की शिकायत होने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।
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